कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड, मॉडल श्रद्धा दुबे और बहन रश्मि को कोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज
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Published - 24 October 2026 15 views
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को अदालत से राहत नहीं मिली है। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) आलोक वर्मा की अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए कहा कि इसका परीक्षण सत्र न्यायालय में किया जाना है। ऐसे में आरोपियों को जमानत देने का उचित आधार नहीं बनता। मामले में श्रद्धा दुबे की ओर से अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपराध की गंभीरता और मामले की प्रकृति को ध्यान में रखा। इसके बाद श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश की जमानत अर्जियां खारिज कर दी गईं। इस फैसले के बाद तीनों आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। इस मामले में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने के बाद लखनऊ लाकर पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया गया। पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपियों को मंगलवार दोपहर महाराष्ट्र के नागपुर स्थित बेतलारोड़ी इलाके के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ लाए जाने के बाद हजरतगंज पुलिस ने उनसे पूछताछ की। इसके लिए उन्हें पुलिस उपायुक्त मध्य के सर्विलांस कार्यालय में रखा गया था। पूछताछ के बाद तीनों का सिविल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया और फिर अदालत में पेश किया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल पहुंचने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनकी तलाशी और चिकित्सकीय जांच की गई। श्रद्धा और रश्मि को महिला बैरक के क्वारंटाइन हिस्से में रखा गया, जबकि दानिश को पुरुष बैरक में भेजा गया। यह मामला नौ अक्टूबर की रात का है। लखनऊ के बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने के बाद चिकन कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। वह अलीगंज के कपूरथला क्षेत्र में रहते थे। शिवा की मां रंजना ने मॉडल श्रद्धा दुबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए हजरतगंज कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। मां ने आरोप लगाया कि श्रद्धा उनके बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने और धमकियां दिलाने में शामिल थी। इन आरोपों की पुष्टि अदालत में होना बाकी है। बताया गया है कि शिवा और श्रद्धा करीब एक साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। घटना के बाद आरोपियों के फरार होने की बात भी सामने आई थी। अब जमानत याचिका खारिज होने के बाद मामले की आगे की कानूनी कार्यवाही और पुलिस जांच पर सबकी नजरें टिकी हैं।
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