राम मंदिर चंदा चोरी जांच की निगरानी से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा-एसआईटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो
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Published - 27 July 2026 3 views
अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की जांच की निगरानी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन जांच को निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) और फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीधे जांच की निगरानी नहीं करेगा, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और सभी पहलुओं की निष्पक्ष तरीके से पड़ताल हो। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुझाए गए अधिकारियों के नामों के आधार पर एसआईटी का गठन किया जा रहा है। इस विशेष जांच टीम का नेतृत्व एस किरण कर रहे हैं। एसआईटी में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी), इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसपी) स्तर के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। अदालत ने कहा कि वित्तीय लेन-देन से जुड़े मामले को देखते हुए टीम में विशेषज्ञों को शामिल करना जरूरी है। इसी क्रम में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और फॉरेंसिक ऑडिटर को भी जांच टीम का हिस्सा बनाया गया है, ताकि चंदे से जुड़े दस्तावेजों, रसीदों और वित्तीय रिकॉर्ड की तकनीकी जांच की जा सके। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट से जांच की निगरानी करने की मांग की गई थी। हालांकि, सीजेआई ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह जांच की निगरानी नहीं करेगा, लेकिन यह जरूर सुनिश्चित करेगा कि जांच सही दिशा में और निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़े। कोर्ट ने एसआईटी को जांच की प्रगति की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए 100 रुपये, 500 रुपये और अन्य राशि का योगदान दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में दान की राशि कथित रूप से ट्रस्ट तक नहीं पहुंची। उन्होंने मांग की कि ट्रस्ट की सभी रसीदों को वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। इस पर ब्श्रप् ने कहा कि एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह नई एसआईटी के गठन के लिए अधिकारियों के नाम सुझाए। राज्य सरकार ने इसके बाद अधिकारियों के नाम अदालत के सामने रखे। यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी पहले ही मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश कर चुकी है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि एसआईटी गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आगे के निर्देश अदालत के अनुसार लागू किए जाएंगे। इससे पहले 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि चल रही पुलिस जांच को उसी तीन सदस्यीय एसआईटी की निगरानी में रखा जाए, जिसने कथित धोखाधड़ी के शुरुआती सबूत जुटाए थे। अब अदालत ने जांच को और मजबूत बनाने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों को एसआईटी में शामिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले में निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है।
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